शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नया आदेश जारी
विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
आदेश क्रमांक तथा दिनांक - आदेश क्रमांक: अति. शि./2024-25/261 भोपाल, दिनांक 09/12/2024
प्रति
1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र, 2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र, 3. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल, म.प्र, 4. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय), स्कूल शिक्षा विभाग।
आदेश का विषय - शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विषयक।
आदेश का उद्देश्य
MP Education Department - शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने और शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में, अधिकांश विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों एवं शाला विकल्प चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। अब दिसंबर 2024 से उत्पन्न होने वाली नई रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं -
1. अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया
1.1 पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता
यदि किसी विद्यालय में किसी आवेदक ने पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो और वह विकासखण्ड की मेरिट सूची में दर्ज हो, तो उस आवेदक को उसी विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा।
1.2 मेरिट सूची के अनुसार चयन
- शाला प्रभारी द्वारा विकासखण्ड की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जाएगा।
- मेरिट क्रम में आवेदकों से सहमति/असहमति प्राप्त कर GFMS पोर्टल पर रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा।
- असहमति के कारण भी पोर्टल पर स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएंगे।
1.3 अतिथि शिक्षक ज्वॉइनिंग की प्रक्रिया
- चयनित आवेदक को विद्यालय में जिस दिन ज्वॉइन कराया जाएगा, उसी दिन GFMS पोर्टल पर उसकी ज्वॉइनिंग दर्ज की जाएगी।
- ज्वॉइनिंग की प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
1.4 अनियमितताओं पर कार्रवाई
विकासखण्ड मेरिट पेनल सूची से बाहर के आवेदकों को आमंत्रित करने पर शाला प्रभारी/संकुल प्राचार्य के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2. रिक्तियों का स्वीकृत और प्रबंधन
- GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर पर प्रतिदिन कार्यालयीन समय में स्वीकृत किया जाएगा।
- स्वीकृत रिक्तियों पर शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे।
3. अतिथि शिक्षक दस्तावेज सत्यापन
- शाला प्रभारी द्वारा मेरिट क्रम में चयनित आवेदकों के स्कोर कार्ड और संबंधित दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया जाएगा।
- दस्तावेजों और स्कोर कार्ड में किसी प्रकार की असमानता पाए जाने पर आवेदक की पात्रता को निरस्त कर दिया जाएगा।
4. GFMS पोर्टल पर कार्यवाही
GFMS पोर्टल पर कार्यवाही के लिए एक हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है। शाला प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मैनुअल के अनुसार ही पोर्टल पर कार्रवाई करें।
लोक शिक्षण संचालनालय का यह आदेश विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने और शिक्षण कार्य में व्यवधान रोकने के लिए जारी किया गया है। शाला प्रभारियों और संकुल प्राचार्यों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके।
सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
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