नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
End of Probation Period of Newly Appointed Teachers
03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि
प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ 2018 एवं 2020 की पात्रता परीक्षा के आधार पर अक्टूबर 2021 से 2023 तक की गई हैं। इन शिक्षकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है।
परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए समिति का गठन
1. जिला स्तर पर समिति बनाई जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक और एक हायर सेकंडरी प्राचार्य शामिल होंगे।
2. सभी प्रकरण इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
शिक्षकों द्वारा आवेदन प्रक्रिया
- शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) में करना होगा।
- आवेदन संबंधित संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्राचार्य द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों का प्रमाणीकरण किया जाएगा।
प्रमाणीकरण के मुख्य मापदंड
नियमित कार्य और अवकाश
- शिक्षक ने नियमित रूप से कार्य किया हो और लंबी छुट्टी (मातृत्व अवकाश छोड़कर) नहीं ली हो।
- स्थानांतरण की स्थिति में, पूर्व जिले के दस्तावेज की पुष्टि आवश्यक होगी।
वेतन भुगतान प्रमाण पत्र
वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्नक - नव नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि का निराकरण वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्नक_यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
न्यायालयीन प्रकरण
- शिक्षक की नियुक्ति पर कोई न्यायालयीन रोक न हो।
- लंबित मामलों के निपटारे तक प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
गोपनीय चरित्रावली (CR) और शिकायतें
नव नियुक्त शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी फॉर्मेट में गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत करना होगी. (शिक्षकों हेतु गोपनीय चरित्रावली का नया प्रारूप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं)
- शिक्षक की गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक हो।
- शिक्षक के खिलाफ कोई जांच या शिकायत लंबित न हो।
दिव्यांगता संबंधित नियम
- दिव्यांग श्रेणी के शिक्षकों की दिव्यांगता प्रमाणित होनी चाहिए।
- दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो और स्थायी हो।
संकुल प्राचार्य की जिम्मेदारियाँ
- शिक्षकों की जानकारी को प्रमाणित कर संकलित करना।
- दस्तावेजों को जिला शिक्षा अधिकारी के पास प्रस्तुत करना।
परिशिष्ट 2 - परिवीक्षा अवधि समाप्ति संस्था प्रमुख - जिला एवं संभाग स्तरीय समिति का प्रमाणीकरण परिशिष्ट - 2 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
- आवेदन और दस्तावेजों का परीक्षण।
- पात्रता का निर्धारण।
शिशुपालन अवकाश पर विशेष प्रावधान
- शिशुपालन अवकाश के दौरान परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- यह अवधि स्वीकृत अवकाश के बराबर होगी।
अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया
प्राथमिक शिक्षकों के लिए
- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पात्र शिक्षकों के परिवीक्षा समाप्ति आदेश जारी किए जाएंगे।
माध्यमिक शिक्षकों के लिए
- जिलास्तरीय समिति द्वारा परीक्षण के बाद संयुक्त संचालक को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- संभागीय स्तर पर आदेश जारी होंगे।
उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए
- संभागीय स्तर पर परीक्षण के बाद संचालनालय स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे।
वेतनमान और असफलता पर प्रक्रिया
- सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर वेतनमान में वृद्धि होगी।
- असफलता की स्थिति में, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।
- लगातार असफल होने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
परिवीक्षा अवधि के निराकरण हेतु निर्धारित समय सीमा और अनुपालन
- सभी आदेश 10 जनवरी 2025 तक जारी किए जाने चाहिए।
- 15 जनवरी 2025 तक समस्त दस्तावेज संचालनालय को भेजे जाएं।
यह दिशानिर्देश शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाते हैं। संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी निर्देशों का समय पर पालन हो।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ देखिये
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