मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का नया आदेश : नव नियुक्त शासकीय सेवकों के इम्पलाई कोड और प्रान जनरेशन प्रक्रिया
Employee Code and PRAN Generation Process of Newly Appointed Government Servants
Employee Code Generation हेतु फार्मेट पीडीएफ में - एम्प्लोयी कोड जनरेट करने हेतु फॉर्म पीडीएफ में पोस्ट में आगे दिया गया है.
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल का आदेश क्र. F3-4/2024/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024
समय पर वेतन भुगतान और NPS अंशदान की सुनिश्चितता
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने नव नियुक्त शासकीय सेवकों के इम्पलाई कोड और प्रान जनरेशन प्रक्रिया को समय-सीमा में पूर्ण करने का आदेश जारी किया है। विलंबित प्रक्रिया से सेवकों के वेतन और एनपीएस अंशदान में रुकावट आ रही थी, जिससे उनके कॉर्पस फंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
नव नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नई प्रक्रिया
1. नियुक्ति आदेश के साथ प्रारूप संलग्न करना
नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करते समय, इम्पलाई कोड से संबंधित प्रारूप संलग्न किया जाएगा। नव नियुक्त सेवकों से यह प्रपत्र भरवाया जाएगा, जिसमें आवश्यक जानकारी दी जाएगी। विभागीय अधिकारी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।
2. IFMIS पोर्टल में जानकारी भरना
नवनियुक्त की उपस्थिति स्वीकार होने के बाद, IFMIS पोर्टल पर प्रपत्र की जानकारी भरी जाएगी। इसके बाद, इम्पलाई कोड जनरेट करने के लिए कोषालय को भेजा जाएगा।
3. 15 दिवस की समय-सीमा
1 जनवरी 2025 के बाद, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इम्पलाई कोड जनरेट किया जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि के बाद, जिला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होगी। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.
4. कोषालय अधिकारियों की जिम्मेदारी
कोषालय अधिकारी, 02 कार्य दिवस के भीतर इम्पलाई कोड अनुमोदित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रक्रिया तेजी से पूरी हो।
5. प्रान जनरेशन की प्रक्रिया
इम्पलाई कोड जनरेट होने के बाद, अधिकतम 03 कार्य दिवसों में जानकारी संचालनालय पेंशन को भेजी जाएगी। वहां से प्रान जनरेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
नई प्रक्रिया की प्रभावशीलता
यह पूरी प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए उचित दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
समयबद्धता से लाभ
1. समय पर वेतन भुगतान: सेवकों के वित्तीय संकट को रोकने के लिए समय पर वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. NPS कॉर्पस की सुरक्षा: समय पर अंशदान जमा होने से सेवकों के भविष्य निधि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
3. प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार: कोषालय और अन्य विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
मध्यप्रदेश शासन की यह पहल शासकीय सेवकों के लिए अत्यंत लाभदायक होगी। यह प्रक्रिया सेवकों के वेतन भुगतान और भविष्य निधि की स्थिरता सुनिश्चित करेगी। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. समयबद्धता और समर्पण से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।
MP Finance Department Order Date 12-12-2024
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