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7 Days Additional CL Order for Women Employee - महिला कर्मचारियों को 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए

7 Days Additional CL Order for Women Employee

सभी महिला कर्मचारियों को मिलेगा 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश: सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

मध्यप्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण आदेश - 7 Days Additional CL Order for Women Employee

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (सी.एल.) प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकेंगी।

आदेश विवरण

विभाग / कार्यालय का नाम: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय

आदेश क्रमांक और दिनांक: आदेश क्रमांक 797/1326530/2023/1/3 भोपाल, दिनांक 05/07/2023

विषय: सभी महिला कर्मचारियों को 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में

संदर्भ: सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक 2341-3006-1-(III)/64, दिनांक 11 दिसंबर 1964

आदेश का उद्देश्य

यह आदेश मध्यप्रदेश के शासन के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों और उनके कर्मचारियों पर लागू होगा। इस नई व्यवस्था से राज्य की महिला कर्मचारियों को कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता

महिला कर्मचारियों के लिए यह अतिरिक्त अवकाश कार्यस्थल पर तनाव को कम करने और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 13 दिन के मौजूदा आकस्मिक अवकाश में 7 दिन की यह वृद्धि महिला कर्मचारियों के प्रति शासन की संवेदनशीलता को दर्शाती है।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा

इस अतिरिक्त अवकाश के माध्यम से महिला कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत कार्यों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए विशेष लाभकारी है जो अपने परिवार, बच्चों और कार्य की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई का सामना करती हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा महिलाओं के करियर में अधिक स्थिरता और संतुष्टि को बढ़ावा देगी, जिससे उनका कार्यस्थल पर प्रदर्शन और उत्साह भी बेहतर होगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल

यह आदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल है। महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टी का अधिकार देना उनके कार्य और जीवन के संतुलन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनकी उत्पादकता को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इस प्रकार की सुविधाओं से महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगी।

महिला कर्मचारियों को मिलेगा 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश आदेश 

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महिला कर्मचारियों को 07 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का यह निर्णय महिला कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों को समझने और पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल महिलाओं को लाभ मिलेगा बल्कि कार्यस्थल की समग्र कार्यसंस्कृति में भी सुधार होगा। मध्यप्रदेश सरकार का यह आदेश निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, और महिला कर्मचारियों के कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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