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अतिशेष शिक्षकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक और अवसर - अतिशेष शिक्षक Vimarsh Portal MP पर अपना अभ्यावेदन यहाँ से दर्ज करें

Surplus Teacher Representation on Vimarsh Portal MP अतिशेष शिक्षकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक और अवसर

Surplus Teacher Representation on Vimarsh Portal MP 

अतिशेष शिक्षकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक और अवसर 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक /E3/अति./3093 भोपाल, दिनांक 04/10/2024 

MP Education Department  - राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 दिनांक 08.09.2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में संचालनालय के विभिन्न निर्देश पत्र कमांक 2562 दिनांक 23.8.2024, पत्र कमांक 1811 दिनांक 13.9.2024, पत्र कमांक 1636 दिनांक 20.09.2024 एवं पत्र कमांक 31, दिनांक 25.9.2024 द्वारा 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने संबंधी कार्यवाही की गई है। 

अभी तक कितने शिक्षकों ने काउंसलिंग में भाग लिया?

अभी तक प्राथमिक स्तर के 10015, माध्यमिक स्तर के 4136 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 1191 लोक सेवकों द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित होकर स्वैच्छिक रूप से नवीन पदस्थाना हेतु शाला का चयन किया गया है। 

अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना आदेश एवं जॉइनिंग

उक्त काउंसलिंग प्रकिया में सम्मिलित लोक सेवकों में से लगभग 15000 लोक सेवकों की पदस्थापना आदेश जारी किए जा चुके हैं। उक्त में से लगभग 10000 से अधिक लोक सेवकों द्वारा चयनित विद्यालयों में अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दी जा चुकी है।

Transfer orders of surplus teachers - अतिशेष शिक्षकों के ट्रान्सफर आर्डर यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

अतिशेष शिक्षकों को अभ्यावेदन का अवसर

काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व अतिशेष शिक्षकों को उनके अतिशेष होने के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु इसके उपरांत भी कतिपय लोक सेवक उनके अभ्यावेदन के निराकरण से संतुष्ट नहीं हैं तथा उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहें है। 

ऐसे शिक्षक जिन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया उनके लिए एक और अवसर 

उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिशेष शिक्षक जो पूर्व कंडिका-अनुसार यदि आपत्ति के निराकरण से संतुष्ट नहीं है, पुनः अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसे शिक्षक प्रमाण सहित अपना अभ्यावेदन अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगें।

अतिशेष शिक्षक अभ्यावेदनों के परिक्षण हेतु समिति 

उक्त समस्त अभ्यावेदनों के परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति गठित जाती हैं:- 

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संबंधित संभाग अध्यक्ष
2. राज्य स्तर से एक प्रतिनिधि (उप संचालक से अनिम्न) सदस्य
3. संभागीय जिले के प्राचार्य डाइट सदस्य
4. जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिला सदस्य
5. संयुक्त संचालक कार्यालय से संबंधित जिले के लिए अतिशेष की काउंसलिंग के दौरान नियुक्त प्रतिनिधि सदस्य

अतिशेष शिक्षक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

5.1 संबंधित लोक सेवक द्वारा अभ्यावेदन संबंधी विवरण संलग्न प्रपत्र 1 में विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी। 

विमर्श पोर्टल पर अतिशेष शिक्षक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अवधि – दिनांक 05-10-2024 से 11-10-2024 
जिला स्तर पर दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का दिनांक - दिनांक 05-10-2024 से 11-10-2024

अतिशेष शिक्षक विमर्श पोर्टल पर अभ्यावेदन में दर्ज की जाने वाली जानकारी 

अतिशेष शिक्षकों का ऑनलाइन अभ्यावेदन - कृपया आपकी सही यूनिक आई डी दर्ज करें | गलत यूनिक आई डी दर्ज करने पर अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा. Online Representation Form में निम्न जानकारी दर्ज करना है -

UID (2. यूनिक आई डी), Name (नाम), Designation (पदनाम), Subject (विषय), District (जिला), Block(विकासखण्ड), Dise Code of Present School (वर्तमान स्कूल का डाइस कोड), क्या काउंसलिंग में स्कूल का चयन किया गया था और Description of Representation in Short(अभ्यावेदन का विवरण)

पोर्टल पर अभ्यावेदन दर्ज करने पर अभ्यावेदन का एक रिफरेंस नंबर जनरेट होगा।

अतिशेष शिक्षक Vimarsh Portal MP पर अपना अभ्यावेदन यहाँ से दर्ज करें

अतिशेष शिक्षक अभ्यावेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना

5.2 संबंधित लोक सेवक उस नंबर की प्रविष्टि अपने अभ्यावेदन में करके अभ्यावेदन मय दस्तावेजों एवं प्रमाण के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 05.10. 2024 से दिनांक 11.10.2024 तक प्रस्तुत करेगें।

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए किसी एक अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।

अभ्यावेदनों की रजिस्टर में होगी प्रविष्टि 

5.4 संबंधित अधिकारी के नियंत्रण में लिपिक द्वारा अभ्यावेदन की प्रविष्टि रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र में दर्ज की जाएगी तथा संबंधित को प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जाएगी।

5.5 यदि कोई लोक सेवक विमर्श पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं कर पा रहा हो तो संबंधित लिपिक उसकी प्रविष्टि विमर्श पार्टल पर करेंगें तथा उसका रिफरेंस नंबर अभ्यावेदन पर लिखेंगें।

संकुल प्राचार्य से प्राप्त की जाएगी जानकारी 

6/ उपरोक्तानुसार समिति द्वारा अभ्यावेदनों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा तथा परीक्षण हेतु संकुल प्राचार्य से लिखित में दस्तावेज प्राप्त कर निर्णय लिया जाएगा। समिति द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित लोक सेवक को सुनवाई हेतु भी बुलाया जा सकेगा। यदि किसी संकुल प्राचार्य द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। 

समिति द्वारा निर्णय और विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि 

समिति द्वारा दिनांक 14.10.2024 से 18.10.2024 तक सभी अभ्यावेदनों का निराकरण कर speaking order जारी किए जाएंगें तथा तदानुसार संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा निर्णय की जानकारी विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट की जाएगी। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुकम में आवश्यक होने पर यथोचित कार्यवाही सक्षम स्तर से की जाएगी। समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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