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Order of Finance Department, MP - विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा सम्बन्धी वित्त विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 13-08-2008

Order of Finance Department, MP 13-08-2008

विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा सम्बन्धी वित्त विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 13-08-2008 , Order of Finance Department, MP 13-08-2008

विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा सम्बन्धी वित्त विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 13-08-2008 

विभाग / कार्यालय - मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

आदेश क्रमांक तथा दिनांक - क्रमांकः एफ 6-2/2006/नियम / चार भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2008

प्रति -

1. प्रमुख सचिव/सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/ आदिमजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग / तकनीकी शिक्षा विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग/ कृषक कल्याण विकास विभाग।

2. आयुक्त / संचालक उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/ आदिमजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/ तकनीकी शिक्षा विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/ कृषक कल्याण विकास विभाग। मध्यप्रदेश ।

3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा ।

Order of Finance Department, Madhya Pradesh dated 13-08-2008

आदेश का विवरण - मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-1/13/77/नि-1/चार, दिनांक 16- 9-1980 के द्वारा राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी अधिकतम सीमा 240 दिन है।

2/ विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवर्गों जिन्हें विश्रामावकाश अवधि में ड्युटी पर बुलाये जाने के फलस्वरूप ब्लाक छूट के बदले देय अर्जित अवकाश को सेवानिवृत्ति के समय नगदीकरण किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 419/2008/नियम/चार, दिनांक 16 जून 2008 द्वारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान दी गई है।

3/ उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्श्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किए जाने के प्रशासकीय अधिकार को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(i) संबंधित कलेक्टर एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन

(ii) विभागाध्यक्ष एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन

4/ कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

वित्त विभाग, अम्ध्यप्रदेश का आदेश (Order of Finance Department, Madhya Pradesh dated 13-08-2008)

>>> वित्त विभाग मध्यप्रदेश का आदेश पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड कीजिए. <<

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