मध्यप्रदेश कक्षा 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु दिशा निर्देश
राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश द्वारा कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा की रूपरेखा, पाठ्यपुस्तकें, सुझावात्मक प्रोजेक्ट और वार्षिक परीक्षा ब्लू प्रिंट जारी किए गए हैं। यह आदेश म.प्र. राजपत्र दिनांक 02.03.2019 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के नियम 10 में किए गए संशोधन के अनुरूप है। परीक्षा की मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा योजना (Annual Exam Scheme of Class 5 and 8)
- अर्द्धवार्षिक परीक्षा: 20 अंक (आंतरिक मूल्यांकन)।
- वार्षिक परीक्षा (लिखित): 60 अंक (बाह्य मूल्यांकन)।
- प्रोजेक्ट कार्य: 20 अंक (आंतरिक मूल्यांकन)।
कुल मिलाकर, वार्षिक परीक्षा का परिणाम 100 अंकों पर आधारित होगा।
1.1 अर्द्धवार्षिक परीक्षा
- शासकीय शालाओं में प्रश्नपत्र राज्य स्तर से बनाए जाएंगे।
- अशासकीय शालाएं राज्य द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नपत्रों का निर्माण करेंगी।
1.2 वार्षिक परीक्षा
- राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं और डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए प्रश्नपत्र प्रदान किए जाएंगे।
2. पाठ्यपुस्तकें और भाषाएं
- हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा।
- कक्षा 5 और 8 में तृतीय भाषा का चयन विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।
- कुछ जिलों में अतिरिक्त भाषाओं जैसे गुजराती, पंजाबी, उड़िया, और संस्कृत के प्रश्नपत्र जिला स्तर पर बनाए जाएंगे।
3. प्रोजेक्ट कार्य
- प्रत्येक मुख्य विषय के लिए 20 अंकों के प्रोजेक्ट कार्य होंगे, जिनमें से प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 33% अंक लाने अनिवार्य होंगे।
- प्रोजेक्ट कार्यों की सूची परिशिष्ट 02 में संलग्न है, और छात्रों को 31 जनवरी 2025 तक प्रोजेक्ट जमा करने होंगे।
- दिव्यांग छात्रों के लिए प्रोजेक्ट कार्य के स्थान पर 20 अंकों की मौखिक परीक्षा का विकल्प होगा।
4. परीक्षा शुल्क
परीक्षा आयोजन हेतु प्रश्नपत्र मुद्रण, मूल्यांकन, और प्रगति पत्रक तैयार करने के लिए कक्षावार और छात्रवार शुल्क शालाओं द्वारा परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन के समय भरा जाएगा।
5. परीक्षार्थियों की प्रगति
परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक (लिखित और प्रोजेक्ट) प्राप्त करने होंगे। असफल होने पर छात्रों को दो माह के भीतर पुन: परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि छात्र पुन: असफल होते हैं, तो उन्हें उसी कक्षा में वापस रखा जाएगा।
6. परीक्षा आयोजन और समय सारणी
- वार्षिक परीक्षा का आयोजन फरवरी/मार्च 2025 में संभावित है।
- समय सारिणी और अन्य निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।
7. दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष प्रावधान
- दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
8. पुन: परीक्षा में असफल होने पर क्या होगा?
यदि छात्र पुन: परीक्षा में भी असफल हो जाता है, तो उसे उसी कक्षा में वापस रखा जाएगा। किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा के दौरान स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
9. परीक्षा संबंधी निर्देशों का संकलन
परीक्षा से संबंधित सभी निर्देश म.प्र. राज्य एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट (https://www.educationportal.mp.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।
यह दिशा निर्देश सभी शालाओं में लागू होंगे और परीक्षा संचालन में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।
MP Education Gyan Deep की अपडेट जानकारी Whatsapp पर पाने के लिए हमारा ग्रुप "Gyan Deep Info" यहाँ से Join कीजिए।
MP Education Gyan Deep
- FLN and Preparatory Classes Teachers FLN और प्रीपपेटरी कक्षाओं हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के आधार पर कक्षाएँ आवंटित करने के निर्देश
- Surplus Teachers Counseling - अतिशेष UDT एवं माध्यमिक शिक्षकों को काउंसलिंग का एक और मौका, अनुपस्थित रहने पर प्रशासनिक रूप से अन्यत्र पदस्थ किया जाएगा
- When will the guest teacher merit list be released? - अतिथि शिक्षक मेरिट लिस्ट कब जारी होगी?
- Preference in Teacher Transfer : जानिए शिक्षक स्थानांतरण में किसे मिलेगी प्राथमिकता, स्थानांतरण में वरीयता क्रम क्या होगा?
- MP Education Teachers Online Transfer Update : MP Education Portal पर शिक्षक ऑनलाइन ट्रान्सफर के आप्शन आए
- Latest Updates for Guest Teachers: अतिथि शिक्षकों के लिए नवीनतम अपडेट यहाँ देखिये
- C.M.RISE_Model_Excellent schools : सी.एम. राईज / मॉडल / उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्रधानाध्यापक हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
- Order of Finance Department, MP - विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा सम्बन्धी वित्त विभाग, मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 13-08-2008
0 Comments